ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए एक्जिट पोल संबंधी अधिसूचना में निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग की उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 10 फरवरी, 2022 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे और 07 मार्च, 2022 को अपरान्ह 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में भी अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

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