चंपावत जिले में रात में वाहनों की आवाजाही बंद, लापरवाही पर नपेंगे थाना-चौकी प्रभारी
चंपावत। मानसून सीजन व भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चंपावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कब तक यात्रा बंद रहेगी, इसको लेकर सूचना जारी कर दी गई है। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की स्थिति में संबंधित थाना, चौकी प्रभारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।
मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन व पुलिस ने टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर 1 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक रात्रि कालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर वंदना वर्मा ने ने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील मार्गों पर भूस्खलन, दुर्घटनाओं एवं अन्य आपदा जनित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सीओ वंदना वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया चंपावत से घाट की ओर रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 4ः00 बजे तक, बनलेख से टनकपुर की ओर रात्रि 9ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक, ककराली गेट से चंपावत की ओर रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन स्थिति में ही वाहनों को संचालन की अनुमति दी जाएगी। आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की स्थिति में संबंधित थाना,चौकी प्रभारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। एम्बुलेंस, अग्निशमन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि किसी अन्य वाहन का प्रतिबंधित अवधि में संचालन आवश्यक हो, तो क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी स्थिति की समीक्षा कर अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे।