किसी नागरिक के पास वोटर कार्ड उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में होना भी नितान्त आवश्यक है- 15 दिसंबर तक दर्ज कराये नाम
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर…
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर…