चरस तस्कर पर लगाया पन्द्रह हजार का जुर्माना

रुद्रप्रयाग। जनपद में चरस के साथ गिरफ्तार किए एक व्यक्ति को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस ने दोष सिद्ध करते हुए उसे पूर्व में काटी गई सजा के साथ ही पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
29 अगस्त 2023 को जनपद रुद्रप्रयाग की एसओजी टीम द्वारा थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्र में राय सिंह पुत्र गंगा सिंह बिष्ट निवासी ग्राम पिल्लू, थाना अगस्त्यमुनि जिला रुद्रप्रयाग को 115 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने थाना अगस्त्यमुनि में एनडीपीएस अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में पेश कर पुरसाड़ी चमोली भेजा गया। इस दौरान उक्त व्यक्ति नौ अगस्त से 13 सितम्बर 2023 तक जेल में रहा। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस द्वारा दोष सिद्ध करते हुए उक्त व्यक्ति को जेल में बिताई गई सजा के साथ ही पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड भुगतान न करने की स्थिति में उसे एक माह का साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। इधर, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे के निर्देशों पर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025 को सफल बनाने के लिए नशे का काला कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के लिए जनपद की एसओजी सहित जनपद पुलिस के विवेचकों द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है। जिसमें पांच दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को दंडित किया गया है।

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