सहकारी समितियों के चुनाव के मामले में सरकार से नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) का तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करके कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई को 28 जून की तिथि नियत की है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में बहुद्देशीय सहकारी ऋण समिति (पैक्स) खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि प्रदेश में बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का चुनाव जुलाई 2018 में हुए। जिनका कार्यकाल पांच साल निर्धारित है।
समितियों का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ तक नहीं कि। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सहकारी समिति नियमावली 2004 में भी प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पहले चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। सरकार की मंशा समितियों पर प्रशासक नियुक्त करने की है। याचिका में कोर्ट से समितियों के चुनाव तय समय सीमा में कराने के आदेश सरकार को दिए जाने की प्रार्थना की है।

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