टॉफी, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक की दुकान में नहीं बेच पाएंगे तंबाकू

हल्द्वानी। जन सामान्य के स्वास्थ्य पर खतरनाक व जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तंबाकू व इससे बने उत्पाद अप्रदूषण है। ऐसे में अब शहर में नगर आयुक्त की ओर से लाइसेंस लेने के बाद ही इसका व्यापार किया जा सकेगा यानि टॉफी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ आदि खाद्य पदार्थांे वाली दुकान में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। यदि कोई व्यवसायी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ यूपी नगर निगम अधिनियम की धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इधर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से निगम सीमा में तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विनिर्माण करने वाले सभी व्यवसायियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर नगर निगम हल्द्वानी में ट्रेड लाइसेंस व अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें, ऐसा न किये जाने पर तय अवधि के बाद व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हल्द्वानी में लगभग परचून की हर दुकान में सिगरेट, तंबाकू आसानी से ग्राहकों को प्राप्त हो जाता है लेकिन अब इसके जन स्वास्थ्य पर लगातार खतरनाक व जानलेवा प्रभाव बढने पर यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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