50 और 90 फीसदी की छूट का प्रस्ताव खारिज

ऋषिकेश। नगर क्षेत्र में आवासीय भवनकर में 50 और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों प्रतिष्ठानों को 90 फीसदी की छूट दिए जाने के प्रस्ताव को शासन ने खारिज कर दिया है। लिहाजा, अब निगम प्रशासन ने पूर्व में निर्धारित दरों के मुताबिक कर वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है। 15 दिन में भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट मिलने की बात भी कही है।
सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट के अनुसार साल 2022 में चार जून को नगर निगम बोर्ड बैठक में सर्वसम्मत्ति से आवासीय भवनकर और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छूट संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। निगम प्रशासन ने प्रस्ताव के तहत वसूली के लिए शासन की अनुमति मांगी थी, जिसमें प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था। अब शासन ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसे में पूर्व की दरों पर ही स्थानीय नागरिकों और कारोबारियों को नगर निगम में कर अदा करना होगा। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि निगम में शामिल हुए नए हिस्से वीरपुर खुर्द और ऋषिकेश ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों व कारोबारियों को कर के बिल नहीं मिले हैं, तो वह निगम कार्यालय से इसे हासिल किया जा सकता है। जिन भवन स्वामियों ने अभीतक स्वकर निर्धारण पत्र निगम कार्यालय में जमा नहीं किया, तो वह संबंधित अतिशीघ्र जमा करा दें। बताया कि कर बिल मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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