हत्याकांड में महिला समेत तीन को उम्रकैद

हरिद्वार।ज्वालापुर क्षेत्र में एटीएम के सुरक्षाकर्मी रोहित हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी महिला मीना त्यागी, उसके पति संजय त्यागी और नागेंद्र उर्फ अंबुज को दोषी करार दिया है। प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार ने महिला समेत तीनों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुकर्मपाल सिंह अढानिया के अनुसार 16 अगस्त 2012 को एचडीएफसी बैंक के एटीएम का सुरक्षा कर्मी रोहित शाम साढ़े पांच बजे अपनी बाइक से डयूटी पर गया था। लेकिन ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटा था। परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला था। उसके पिता शिकायतकर्ता चंद्रपाल सिंह ने ज्वालापुर पुलिस में अपने पुत्र रोहित की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
इस घटना के बीस दिन के बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी महिला मीना त्यागी, उसके पति संजय त्यागी पुत्र श्यामलाल त्यागी निवासी दादुपुर सलेमपुर, मूल निवासी सरोदा पांडे थाना बड़गांव जिला सहारनपुर यूपी, नागेंद्र सिंह उर्फ अंबुज पुत्र आमोद कुमार निवासी कौशल्या थाना चांदपुर जिला बिजनौर यूपी, पूरन सिंह त्यागी व युवती लाली और एक किशोर पर हत्या व साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था।